Lalitpur News: हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर अग्रिम आदेश तक लगाई रोक

ललितपुर। कोतवाली में करीब 18 जैन समाज के लोगों पर दर्ज मुकदमे में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। एक अधिवक्ता ने तीन वर्ष पूर्व घर पर हमले के आरोप में न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था, जिसमें न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में अधिवक्ता मुन्नालाल जैन ने प्रार्थनापत्र दिया था, जिसमें उन्होंने देवेंद्र कुमार कामरा व 17 लोगों पर घर को घेरने, हमला करने व अन्य संगीन आरोप लगाए थे। जिस पर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इस मुकदमे के बाद देवेंद्र कुमार कामरा व अन्य लोगों ने हाईकोर्ट की शरण ली, जहां से उन्हें अग्रिम आदेश तक गिरफ्तार न करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

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