जिलाधिकारी ने निजी व प्राइवेट विद्यालयों द्वारा प्रतिवर्ष शुल्क में मनमानी वृद्धि करने व एक ही निश्चित दुकान से पुस्तक क्रय करने के लिए छात्र-छात्राओं को बाध्य करने वाले विद्यालयों पर आर्थिक दंड से लेकर मान्यता समाप्ति करने तक की कार्यवाही करने के लिए दिये निर्देश।

जनपद में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद (यू0पी0बोर्ड), सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 एवं अन्य परिषदों द्वारा संचालित कक्षा-1 से 12 तक के निजी/प्राइवेट विद्यालयों द्वारा प्रतिवर्ष शुल्क में मनमानी वृद्वि करने, एक ही निश्चित दुकान से पुस्तकें क्रय करने के लिए छात्र-छात्राओं को बाध्य करने, ड्रेस बदलने जैसी शिकायतों के क्रम में उ0प्र0 स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियम) विधेयक 2018 एवं उक्त अधिनियम के अनुक्रम में निर्गत शासनादेशों के क्रम में जिला शुल्क नियामक समिति की 01 अति-महत्वपूर्ण बैठक श्री अक्षय त्रिपाठी, जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष, ललितपुर की अध्यक्षता में दिनांक 28-04-2025 को अपरान्ह 12.00 बजे कलैक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई, जिसमें श्री ओम प्रकाश, जिला विद्यालय निरीक्षक/सदस्य-सचिव, ललितपुर, श्री विजयचन्द्र, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, ललितपुर/सदस्य, श्री घनश्याम सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी (मा0शि0)/सदस्य, श्री अजब सिंह, प्रधानाचार्य, श्री वर्णी जैन इण्टर कालेज, ललितपुर, श्री भगवान दास मिश्र, प्रधानाचार्य, बुन्देलखण्ड इण्टर कालेज जाखलौन/सदस्य, शिक्षक अभिभावक संघ के सदस्य के रूप में श्री संतोष तिवारी, शिक्षक अभिभावक…